चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को 3 महीने की कैद, हाईकोर्ट का 7 करोड़ रुपये भरने का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े सात अलग-अलग मामलों में एक्टर राजपाल यादव को तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को सही ठहराते हुए आदेश दिया है कि राजपाल यादव हर केस में शिकायतकर्ता को 1.05 करोड़ रुपये और सरकार को 25,000 रुपये का जुर्माना भरें। यह फैसला जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की बेंच ने सुनाया है।