बाज़ार में चीनी की कमी न हो और जमाखोरी पर लगाम कसी जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने सितंबर के पहले 15 दिनों (1-15 सितंबर) के लिए 13 लाख टन चीनी का कोटा निर्धारित किया है। नए नियमों के मुताबिक, अब चीनी मिलों को रिलीज़ ऑर्डर मिलने के बाद 7 दिनों के भीतर अपना कोटा बेचना अनिवार्य होगा, जबकि पहले इसके लिए एक महीने का समय दिया जाता था।