घर बेचकर टैक्स बचाने का फायदा लिया है? 3 साल का नियम न भूलें, वरना आ सकता है नोटिस

पुराना मकान बेचने के बाद टैक्स में राहत पाने के लिए कई लोग धारा 54 या 54F का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन, इन नियमों के तहत छूट का लाभ उठाकर जो नया घर लिया जाता है, उसे खरीदने या बनाने के 3 साल के अंदर बेचना मना है। अगर आप इस अवधि से पहले घर बेचते हैं, तो आपको मिली हुई टैक्स छूट रद्द कर दी जाएगी और आयकर विभाग आपको नोटिस भी भेज सकता है।

by shortkt.com
3 घंटे पहले
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