गाड़ी पर क्या लिखवाना पड़ सकता है भारी, जानें नियम?

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 179(1) के मुताबिक, वाहन पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन, धार्मिक स्लोगन, जातिसूचक शब्द या आपत्तिजनक स्टिकर लगवाना कानूनी अपराध है, जिसके लिए आपका चालान काटा जा सकता है। साथ ही, अगर आपकी नंबर प्लेट धुंधली है, फैंसी है या उसमें कोई बदलाव किया गया है, तो भी आप पर जुर्माना लग सकता है। नियमों का उल्लंघन करने पर ₹1,000 से लेकर ₹2,500 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

by shortkt.com
3 घंटे पहले
गाड़ी पर क्या लिखवाना पड़ सकता है भारी, जानें नियम? | ShortKT