क्या हाउसिंग सोसायटी जिम और स्विमिंग पूल के लिए अतिरिक्त शुल्क ले सकती है?

हाउसिंग सोसायटियों में मेंटेनेंस फीस लेने के बाद भी जिम या स्विमिंग पूल के लिए अलग से पैसे मांगने को लेकर स्पष्ट कानूनी प्रावधान हैं। यदि सोसायटी के बायलॉज या डीड ऑफ डिक्लेरेशन में इसका जिक्र है, तभी ये शुल्क वैध माने जाएंगे। साथ ही, यह फीस पारदर्शी, वाजिब और सभी सदस्यों के लिए एक समान होनी चाहिए। बिना किसी ठोस आधार के मनमाने ढंग से अतिरिक्त पैसे वसूलना कानूनी पचड़ों को न्योता दे सकता है।

by shortkt.com
4 घंटे पहले
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