क्या नौकरी से निकाले जाने पर मिलने वाले सेवरेंस पैकेज पर टैक्स देना पड़ता है?
भारत में जब किसी की नौकरी छूटती है या उसे निकाला जाता है, तो मिलने वाला सेवरेंस पैकेज उसकी 'सैलरी इनकम' का हिस्सा माना जाता है। इस राशि पर कर्मचारी के टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स का भुगतान करना होता है। हालांकि, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) के तहत मिलने वाले मुआवजे पर ₹5 लाख तक की टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। इसके अलावा, ग्रेच्युटी के मामले में ₹20 लाख और लीव एनकैशमेंट पर ₹25 लाख तक की टैक्स छूट का नियम है।