केरल हाईकोर्ट: मुस्लिम पर्सनल लॉ के बाद भी नाबालिग से यौन संबंध POCSO के तहत रेप

केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देकर किसी नाबालिग पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने को POCSO कानून के तहत अपराध से छूट नहीं दी जा सकती। अदालत ने उस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज रेप का मामला खारिज करने से मना कर दिया, जिसने 17 साल की पीड़िता को अपनी पत्नी बताया था। आरोपी ने तर्क दिया था कि उनका निकाह मुस्लिम परंपराओं के अनुसार हुआ है, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया।

by shortkt.com
4 घंटे पहले
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