किराएदारों के लिए राहत: मकान मालिक मनमाने ढंग से नहीं काट पाएंगे सिक्योरिटी मनी, हाईकोर्ट का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मकान मालिक अपनी मर्जी से सिक्योरिटी डिपॉज़िट से पैसे नहीं काट सकते। अदालत ने साफ किया कि घर में होने वाली सामान्य टूट-फूट, जैसे कि पेंटिंग या सफेदी का खर्च उठाना मकान मालिक का काम है, न कि किराएदार का। कोर्ट के अनुसार, किराएदार केवल तभी हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी होंगे जब नुकसान सामान्य इस्तेमाल से कहीं ज्यादा हुआ हो।

by shortkt.com
3 घंटे पहले
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