इलाहाबाद हाईकोर्ट: पत्नी को 'बांझ' कहना क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि वैवाहिक झगड़े के दौरान पत्नी को 'बांझ' बोलना धारा 498-A के तहत क्रूरता का अपराध नहीं माना जाएगा। यह मामला दंपति के बीच संतान न होने को लेकर हुए विवाद से जुड़ा था, जिसमें पत्नी ने भी पलटवार करते हुए पति को 'नपुंसक' कहा था। कोर्ट ने पति के विरुद्ध चल रही आपराधिक कार्यवाही को खारिज करते हुए टिप्पणी की कि हालांकि 'बांझ' शब्द का इस्तेमाल करना असंवेदनशील और निंदनीय है, लेकिन यह कानूनी रूप से क्रूरता नहीं है।

by shortkt.com
14 घंटे पहले
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