इनकम टैक्स रिटर्न की समय सीमा निकल गई? घबराएं नहीं, ये हैं आपके पास रास्ते

अगर आप 31 अगस्त की आखिरी तारीख तक ITR दाखिल नहीं कर पाए हैं, तो आप 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं, हालांकि इसके लिए आपको जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है। यदि आपने पहले जो रिटर्न भरा है उसमें कोई त्रुटि रह गई है, तो आप 31 मार्च 2027 तक उसे संशोधित (रिवाइज) कर सकते हैं। इसके अलावा, कुछ विशेष परिस्थितियों में देरी को माफ करवाने के लिए आप आयकर विभाग के पास आवेदन भी कर सकते हैं।

by shortkt.com
2 घंटे पहले
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