अंकित शर्मा हत्याकांड: ताहिर हुसैन को उम्रकैद, कोर्ट ने कहा- हत्या के बाद भी नहीं थमी दरिंदगी
दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस अपराध को अत्यंत वीभत्स करार देते हुए कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा, 'हत्या करने के बाद भी क्रूरता का सिलसिला नहीं रुका। शव को खींचकर पास के नाले में फेंका गया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि हत्यारों की नफरत उस वक्त भी शांत नहीं हुई थी।'