Zee के सुभाष चंद्रा की री-पेमेंट योजना पर NCLT में गतिरोध
Zee के संस्थापक सुभाष चंद्रा की कर्ज चुकाने की योजना को एक और बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की तीन सदस्यीय बेंच इस प्रस्ताव को मंजूरी देने पर एकमत नहीं हो सकी। इस स्थिति के बाद, NCLT ने अब मामले की सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय पीठ का गठन किया है। चंद्रा ने कुल ₹22,006 करोड़ के स्वीकृत दावों के बदले में ₹6.25 करोड़ के भुगतान का ऑफर दिया है।