EPF के मौजूदा नियमों के मुताबिक, कर्मचारी अपने 'एलिजिबल मेंबर बैलेंस' का 75% हिस्सा ही निकाल सकते हैं, जिसमें कर्मचारी और कंपनी का कुल योगदान शामिल होता है। हालांकि, अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं, होम लोन का भुगतान करना चाहते हैं या घर की मरम्मत कराना चाहते हैं, तो आप अपने पात्र बैलेंस का पूरा 100% निकाल सकते हैं। इसके अलावा, मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की उच्च शिक्षा और शादी-ब्याह जैसे कामों के लिए भी PF से फंड निकाला जा सकता है।