ITR में गलती हो गई है? बिना पेनल्टी के ऐसे करें सुधार

अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय कोई भूल कर दी है, तो आप आयकर अधिनियम की धारा 139(5) के तहत 'रिवाइज़्ड रिटर्न' फाइल करके उसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपसे कोई अतिरिक्त जुर्माना नहीं लिया जाता है। ध्यान रखें कि यदि आयकर विभाग द्वारा आपके रिटर्न की स्क्रूटनी या जांच पूरी हो चुकी है, तो आप इसे रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। यदि आप रिवाइज़्ड रिटर्न भरने की समयसीमा चूक जाते हैं, तो आपके पास 'ITR-U' का विकल्प उपलब्ध रहता है।

by shortkt.com
4 hours ago
ITR में गलती हो गई है? बिना पेनल्टी के ऐसे करें सुधार | ShortKT