ITR फाइलिंग में अब दूसरा पता देना क्यों अनिवार्य है?

आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते वक्त मुख्य पते के अलावा एक अतिरिक्त पता दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का मकसद गलत या पुरानी जानकारी की वजह से होने वाली कम्युनिकेशन की दिक्कतों को दूर करना है। यदि विभाग मुख्य पते पर संपर्क नहीं कर पाता है, तो वह वैकल्पिक पते का उपयोग करके करदाता तक पहुंच सकेगा।

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