रिशु श्री मामले में पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला: मीडिया ट्रायल पर लगी अंतरिम रोक, दोषी के रूप में पेश करने पर मनाही
पटना हाईकोर्ट ने चर्चित रिशु श्री मामले में मीडिया ट्रायल पर अंतरिम रोक लगाई है। कोर्ट ने सभी मीडिया मंचों को सुनवाई लंबित रहने तक याचिकाकर्ता को दोषी के रूप में प्रस्तुत नहीं करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि गैर-जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को प्रभावित कर सकती है। यह प्रतिबंध सभी मीडिया पर लागू होगा। अगली सुनवाई 10 जुलाई 2026 को होगी।