ESOP बायबैक पर टैक्स: ITAT ने स्पष्ट किया कि इसे सैलरी नहीं, कैपिटल गेन माना जाएगा

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने कंपनी के ESOP से प्राप्त राशि पर टैक्स को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। न्यायाधिकरण के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी ने ESOP का उपयोग नहीं किया और उसे शेयर आवंटित नहीं हुए, तो बायबैक के जरिए मिलने वाली राशि को सैलरी के बजाय कैपिटल गेन के दायरे में रखा जाएगा। यह फैसला फ्लिपकार्ट के एक पूर्व-कर्मचारी से संबंधित मामले में आया है, जिन्हें ESOP बायबैक के तहत ₹2.33 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी।

by shortkt.com
5 hours ago
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