CJP प्रदर्शनकारियों पर दर्ज FIR वापस लेने के लिए दिल्ली और राज्य सरकारें स्वतंत्र: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सहित सभी राज्य सरकारें कानून के दायरे में रहते हुए CJP प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध दर्ज मामलों को वापस ले सकती हैं या बंद कर सकती हैं। अदालत ने यह स्पष्टीकरण तब दिया जब याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 28 जुलाई के आदेश से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता, जबकि केंद्र सरकार ने प्रदर्शन समाप्त कराने के लिए इन्हें वापस लेने का आश्वासन दिया था।