98% स्कोर के बाद भी दुकान रखी बंद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने FDA पर लगाया ₹5 लाख का जुर्माना
पुणे में एक मिठाई की दुकान को दोबारा जांच में 98% सुरक्षा मानकों पर सही पाए जाने के बाद भी 34 दिनों तक बंद रखा गया। इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए एफडीए (FDA) पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस रवींद्र वी. घुगे और जस्टिस गौतम ए. अंखड़ की पीठ ने टिप्पणी की, "यह साफ तौर पर मनमानी है। लोगों को टॉर्चर क्यों करना?"