1 सितंबर से देश में कई बड़े आर्थिक बदलाव देखने को मिलेंगे। अब विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों को इमिग्रेशन काउंटर पर अपने बोर्डिंग पास पर स्टैम्प लगवाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं, जिन कारोबारियों का ऑडिट नहीं होता है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने और LPG सिलिंडर की e-KYC पूरी करने की डेडलाइन 31 अगस्त तय की गई है। इसके अलावा, LPG गैस की कीमतों, ATF, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों और एटीएम से जुड़े शुल्कों में भी बदलाव की संभावना है।