हिमाचल कोर्ट का फैसला: पति का पैर कटने पर पत्नी ने मांगा तलाक, याचिका खारिज कर लगाया जुर्माना

हिमाचल प्रदेश की एक अदालत ने उस महिला की तलाक की अर्जी को ठुकरा दिया है, जिसने बीमारी के चलते एक पैर खो चुके अपने पति से अलग होने की मांग की थी। कोर्ट ने महिला पर हर्जाना भी लगाया है। अदालत का कहना है कि मुश्किल वक्त या शारीरिक अक्षमता के दौरान जीवनसाथी को बोझ मानकर साथ छोड़ना क्रूरता है और यह तलाक का वैध कारण नहीं हो सकता। गौरतलब है कि महिला ने 2014 में अपने पति पर उसे घर से निकालने का गलत इल्जाम लगाया था।

by shortkt.com
6 hours ago
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