सेबी ने मर्चेंट बैंकर्स के नियमों में किया बदलाव, कैपिटल नॉर्म्स को बनाया सख्त

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने मर्चेंट बैंकर्स के लिए मास्टर सर्कुलर को संशोधित करते हुए पूंजी संबंधी नियमों को कड़ा कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक, कैटेगरी I के मर्चेंट बैंकर्स के पास कम से कम ₹50 करोड़ और कैटेगरी II के लिए ₹10 करोड़ की नेटवर्थ होना जरूरी है। इसके अलावा, मर्चेंट बैंकर्स अब अपनी लिक्विड नेटवर्थ के 20 गुना से ज्यादा की अंडरराइटिंग नहीं कर पाएंगे।

by shortkt.com
6 hours ago
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