सुभाष चंद्रा के ₹6.25 करोड़ के भुगतान आदेश पर NCLT की रोक, संपत्ति बेचने पर भी पाबंदी
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा से संबंधित दिवालिया मामले में अपने पिछले फैसले पर रोक लगा दी है। ट्रिब्यूनल ने चंद्रा को गारंटर के तौर पर अपनी किसी भी संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेचने या हस्तांतरित करने से मना किया है। इससे पहले के आदेश के तहत चंद्रा को ₹6.25 करोड़ का भुगतान करके दिवालियापन की प्रक्रिया को बंद करने की अनुमति मिली थी।