संसद मार्च के लिए नहीं मिली मंजूरी, नई दिल्ली में धारा 163 प्रभावी

नई दिल्ली के डीसीपी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए स्पष्ट किया कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च के लिए न तो कोई अनुमति मांगी थी और न ही प्रशासन ने इसकी इजाजत दी है। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली में बीएनएसएस (BNSS) की धारा-163 के तहत प्रतिबंध लागू हैं। इसके तहत तय प्रदर्शन स्थलों के अलावा किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन, मार्च, जुलूस या सभा करने पर पूरी तरह पाबंदी है।

by shortkt.com
yesterday
संसद मार्च के लिए नहीं मिली मंजूरी, नई दिल्ली में धारा 163 प्रभावी | ShortKT