शेयर बाजार के प्री-ओपन नियमों में बदलाव, 9:05 के बाद ट्रेडर्स को बरतनी होगी सावधानी
NSE और BSE ने 7 सितंबर से प्री-ओपन सेशन से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। अब नई गाइडलाइंस के मुताबिक, बाजार खुलने से पहले मार्केट ऑर्डर को केवल सुबह 9:05 बजे तक ही प्लेस, मॉडिफाई या कैंसिल किया जा सकेगा। वहीं, 9:05 से 9:10 बजे के बीच केवल लिमिट ऑर्डर ही मान्य होंगे। इस बदलाव का मुख्य मकसद प्री-ओपन सेशन के अंतिम पलों में होने वाली किसी भी तरह की धांधली को रोकना है।