रेलवे को भरना होगा ₹25,000 का जुर्माना, आरएसी यात्री को नहीं मिला था अलग कंबल

दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने आरएसी टिकट वाले एक यात्री की शिकायत पर रेलवे को सेवा में कोताही बरतने का जिम्मेदार माना है। आयोग ने रेलवे को हर्जाने और कानूनी खर्च के तौर पर कुल ₹25,000 का भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह विवाद दो अनजान यात्रियों को एक ही कंबल दिए जाने से जुड़ा था। आयोग ने स्पष्ट किया कि 2009 के सर्कुलर के मुताबिक, आरएसी यात्रियों को भी अपना अलग कंबल और बेडरोल पाने का पूरा अधिकार है।

by shortkt.com
3 hours ago
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