मैटरनिटी लीव से लौटने वाली महिलाओं के हक में हाईकोर्ट का अहम आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया है कि मैटरनिटी लीव खत्म होने के बाद काम पर लौटने वाली महिलाओं को उनका पुराना पद या फिर उसी स्तर की जिम्मेदारियों और करियर ग्रोथ वाला पद दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि केवल नौकरी और वेतन बरकरार रखना ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार को इस विषय पर छह महीने के भीतर स्पष्ट नियम तैयार करने का निर्देश दिया है।