माता-पिता की दूसरी शादी होने पर भी नहीं बदला जा सकता बच्चे के जैविक पिता का नाम: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का कहना है कि माता या पिता के दोबारा शादी कर लेने से बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र में दर्ज उसके जैविक पिता का नाम बदला नहीं जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि विवाह, तलाक या पुनर्विवाह जैसी स्थितियों के आधार पर बच्चे के जन्म से जुड़े जैविक तथ्यों को बदला या मिटाया नहीं जा सकता है।