मद्रास हाईकोर्ट: नाबालिग का हाथ पकड़ना या सीटी बजाना यौन उत्पीड़न नहीं, उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा
मद्रास हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी नाबालिग का हाथ थामना या उसे देखकर सीटी बजाने की हरकत को यौन उत्पीड़न के दायरे में नहीं रखा जा सकता। अदालत के अनुसार, इसे अधिकतम उत्पीड़न माना जा सकता है। पॉक्सो एक्ट के तहत सजा काट रहे एक आरोपी को जमानत देते समय कोर्ट ने यह बात कही। इस मामले में आरोपी पर आरोप था कि उसने बालकनी से एक नाबालिग लड़की को देखकर सीटी बजाई थी।