बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त रुख: 'एनालॉग पनीर' परोसने वाले रेस्टोरेंट को नहीं मिली राहत

महाराष्ट्र एफडीए (FDA) की ओर से प्रतिबंधित 'एनालॉग पनीर' परोसने के चलते लाइसेंस रद्द होने के बाद, ठाणे के एक रेस्टोरेंट को बॉम्बे हाई कोर्ट से कोई फौरी राहत नहीं मिली है। अदालत ने रेस्टोरेंट को फटकार लगाते हुए कहा, "लोगों को यह (एनालॉग पनीर) खिलाकर आपने उन्हें जो तकलीफ दी है, अब आपको भी वैसी ही परेशानी का सामना करना चाहिए... यह काव्यात्मक न्याय है।"

by shortkt.com
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