पटना हाईकोर्ट ने बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पर लगाई रोक
पटना हाईकोर्ट ने बिहार में अतिरिक्त शिक्षकों के स्थानांतरण की चल रही प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि शिक्षक फिलहाल अपने वर्तमान स्कूलों में ही काम करना जारी रखें। इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में चार सप्ताह के अंदर अपना विस्तृत जवाब पेश करने के लिए कहा है।