नेपाल यात्रा के दौरान भारतीय नागरिक की मौत: क्या बीमा कंपनी देगी क्लेम?
अगर नेपाल में किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से भारतीय पर्यटक की जान चली जाती है, तो उनके परिजन टर्म इंश्योरेंस का क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि बीमा पॉलिसी चालू होनी चाहिए और उसमें मृत्यु से जुड़ी कवरेज शामिल हो। विदेश में हुई मौत के मामले में स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र, पुलिस रिपोर्ट, पासपोर्ट और जरूरी कागजात जमा करने पड़ सकते हैं। यदि शव बरामद नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में क्लेम करने की प्रक्रिया सामान्य से अलग हो सकती है।