दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश: माता-पिता बच्चों के PPF खाते का पैसा नहीं निकाल सकते
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पिता को राहत देने से इनकार कर दिया है, जिसने अपनी नाबालिग बेटी के PPF खाते से मैच्योरिटी के ₹8 लाख निकाल लिए थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि बच्चों के नाम पर PPF या किसी अन्य बचत योजना में जमा राशि पूरी तरह से उनकी अपनी संपत्ति होती है। माता-पिता केवल उस पैसे के ट्रस्टी के तौर पर काम करते हैं, और उन्हें अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बच्चों के इस फंड का इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है।