दवाओं के नियमों में बदलाव: 12% से अधिक अल्कोहल वाली दवाएं अब बिना पर्ची के नहीं मिलेंगी
केंद्र सरकार ने औषधि नियम 1945 में बदलाव करते हुए एक नया नियम लागू किया है। इसके तहत, 30 मिलीलीटर या उससे ज्यादा की पैकिंग वाली और 12% से अधिक अल्कोहल (ईथाइल अल्कोहल) युक्त सभी ओरल दवाओं को अब 'शेड्यूल एच1' की सूची में रखा गया है। इन दवाओं को खरीदने के लिए डॉक्टर का पर्चा अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही, मेडिकल स्टोर संचालकों को अब इन दवाओं की बिक्री का पूरा रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होगा।