तमिलनाडु में गौ-हत्या पर रोक के मद्रास HC के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस निर्देश को फिलहाल रोक दिया है, जिसमें तमिलनाडु प्रशासन को बकरीद या अन्य मौकों पर गाय और बछड़ों की बलि रोकने के लिए कहा गया था। राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि हाईकोर्ट के इस आदेश में बदलाव किए जाने की आवश्यकता है।