ट्रेन में बिना इजाजत सजावट करने पर क्या है रेलवे का नियम और क्या है सजा का प्रावधान?
फर्स्ट एसी कूप में सुहागरात की तरह सजावट करने के मामले में एक टिकट चेकर को सस्पेंड कर दिया गया है। 'टीवी9 भारतवर्ष' की रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे के नियमों के अनुसार अगर कोई यात्री या डेकोरेटर बिना अनुमति के ट्रेन में सजावट करता है, तो उसे 6 महीने की जेल या 1,000 रुपये का जुर्माना, या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं। वहीं, अगर कोच के अंदर मोमबत्ती या दीया जलाया जाता है, तो इसके लिए 3 साल तक की कैद या 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या फिर दोनों का प्रावधान है।