झारखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला: भांग NDPS कानून के दायरे से बाहर
झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भांग को NDPS एक्ट के अंतर्गत प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने तर्क दिया कि इस कानून में केवल गांजा, चरस और इनसे बनी चीजों का जिक्र है। साल 2000 के एक पुराने मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने निचली कोर्ट के आदेश को रद्द कर आरोपी को राहत दी है। इस फैसले के आने के बाद अब भांग की कानूनी वैधता को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।