जीवनसाथी को उपहार में दिए गए पैसों पर क्या टैक्स देना पड़ता है?
आयकर अधिनियम की धारा 56 के मुताबिक, पति-पत्नी को दिए जाने वाले गिफ्ट पूरी तरह से कर-मुक्त होते हैं। लेकिन, यदि आपका जीवनसाथी उन पैसों को म्यूचुअल फंड, एफडी या शेयर बाजार में निवेश करता है, तो धारा 64 के 'क्लबिंग ऑफ इनकम' प्रावधान के अनुसार उस निवेश से होने वाली आय पर टैक्स मूल निवेशक को ही चुकाना होगा। हालांकि, पीपीएफ (PPF) में निवेश करने पर यह नियम लागू नहीं होता है।