छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट: विवाहेतर संबंध होने पर पत्नी भरण-पोषण की हकदार नहीं
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई विवाहित महिला किसी अन्य पुरुष के साथ अवैध संबंधों में है, तो वह अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की कानूनी हकदार नहीं है। अदालत ने यह टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के दौरान की, जहां एक महिला ने पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर बड़ी राशि के भरण-पोषण की मांग की थी, लेकिन पति ने उसके अवैध संबंधों के प्रमाण कोर्ट के सामने रखे।