छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का निर्देश: अनुकंपा नियुक्ति में बड़े बेटे को मिलेगी प्राथमिकता
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुंगेली के एक मामले में छोटे बेटे को मिली अनुकंपा नियुक्ति को निरस्त कर दिया है और फाइल वापस DEO के पास भेज दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद एक से अधिक बच्चे नौकरी के लिए दावेदार हैं, तो बड़े बेटे को उसकी वरिष्ठता के चलते प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि दूसरी पत्नी से पैदा हुए बेटे को भी अनुकंपा नियुक्ति पाने का पूरा हक है।