गाय-बछड़े के वध पर मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोका?
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें तमिलनाडु में बकरीद या किसी भी अन्य मौके पर गाय और बछड़ों को मारने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई थी। राज्य सरकार ने दलील दी कि हाईकोर्ट का यह निर्देश 'तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम-1958' के नियमों के खिलाफ है। इस कानून के मुताबिक, कुछ शर्तों के साथ 10 साल से ज्यादा उम्र की गायों के वध की छूट दी गई है।