क्या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर जेल की सजा हो सकती है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में एक महिला पर ज़ीरो FIR दर्ज की गई है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) के मुताबिक, हर तरह की गाली-गलौज को कानूनी अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। हालांकि, धारा 352 के तहत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी का अपमान करता है, जिससे शांति व्यवस्था बिगड़ने या किसी अन्य अपराध के होने का खतरा हो, तो उसे 2 साल तक की कैद, आर्थिक दंड या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।