काजू कतली में एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल: हाईकोर्ट ने हलवाई को किया बरी
साल 1995 में काजू कतली पर चांदी के वर्क की जगह एल्युमिनियम फॉइल लगाने के एक मामले में गुजरात के हलवाई भानुभाई को निचली अदालत ने 3 साल की कैद सुनाई थी। अब 31 साल बाद गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए उन्हें बरी कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक किसी नुकसान का ठोस सबूत न हो, तब तक केवल किसी अनधिकृत सामग्री का उपयोग करना खाद्य मिलावट की श्रेणी में नहीं आता है।