करूर भगदड़ पीड़ितों को सरकारी नौकरी देने के तमिलनाडु CM के फैसले पर SC की मुहर
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसके तहत तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के उस आदेश को खारिज कर दिया गया था जिसमें करूर भगदड़ के मृतकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की बात कही गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि सरकारी नीतियों पर सवाल खड़ा करने वाले वे कौन होते हैं।