करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का आदेश मद्रास हाई कोर्ट ने पलटा

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने पिछले वर्ष करूर में हुई भगदड़ के मृतकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने के फैसले को खारिज कर दिया है। जस्टिस सीवी कार्तिकेयन और जस्टिस आर शक्तिवेल की बेंच ने स्पष्ट किया कि यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों के खिलाफ है।

by shortkt.com
4 hours ago
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