एसिड अटैक पीड़ितों को राहत: आंतरिक चोटों को भी दिव्यांगता में शामिल किया गया

केंद्र सरकार ने 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' में एक बड़ा बदलाव किया है। 22 मई 2026 को जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, अब एसिड अटैक के कारण होने वाली आंतरिक चोटों को भी दिव्यांगता की श्रेणी में गिना जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी पीड़ित के शरीर पर बाहरी निशान नहीं भी हैं, तो भी वे सरकारी लाभ और मुआवजे पाने के पात्र होंगे।

by shortkt.com
5 hours ago
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