एडल्ट्री अपराध नहीं होने के बावजूद होटलों में पुलिस की दबिश क्यों होती है?
साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 को खत्म कर दिया था, जिसके बाद से भारत में एडल्ट्री यानी व्यभिचार अब कानूनी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। हालांकि, इसे तलाक लेने का एक वैध आधार जरूर माना जा सकता है। पुलिस किसी होटल में तभी जा सकती है जब मामला किसी अपराध, गुमशुदगी, मानव तस्करी या किसी अन्य अवैध गतिविधि से जुड़ा हो। कानून के मुताबिक, अपनी मर्जी से साथ रह रहे बालिग जोड़ों की निजता पूरी तरह सुरक्षित है।