एक महीने में खराब हुए ₹13,000 के जूते, कोर्ट ने कंपनी को हर्जाना भरने का दिया निर्देश

चंडीगढ़ कंज्यूमर फोरम ने एक कंपनी को आदेश दिया है कि वह ग्राहक को जूते की पूरी कीमत और ₹10,000 का कानूनी खर्च चुकाए, क्योंकि जूते सिर्फ एक महीने में ही खराब हो गए थे। शिकायतकर्ता ने अगस्त 2020 में एलांटे मॉल के एसिक्स स्टोर से ₹12,999 एमआरपी वाले जूते 50% छूट पर ₹6,499 में खरीदे थे। इस्तेमाल के महज 30 दिनों के भीतर ही इन जूतों का सोल उखड़ गया था।

by shortkt.com
4 hours ago
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