आयकर की धारा 80G क्या है और किसे मिलता है टैक्स छूट का फायदा?

इनकम टैक्स कानून की धारा 80G के अंतर्गत मान्यता प्राप्त चैरिटेबल संस्थाओं और राहत कोषों में दिए गए दान पर टैक्स में छूट मिलती है। इस धारा के तहत कोई भी व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), कंपनी, फर्म या एनआरआई (NRI) टैक्स कटौती के लिए दावा पेश कर सकता है। हालांकि, अगर नकद में ₹2,000 से ज्यादा का दान दिया जाता है, तो इस पर धारा 80G के तहत छूट का लाभ नहीं मिलता है।

by shortkt.com
5 hours ago
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